जौनपुर:सुजानगंज थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में विवाहिता की दहेज हत्या करने के आरोपी पति व ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार लल्लन निषाद की पुत्री सुमन की शादी 10 जून 2014 को संदीप निषाद निवासी प्यारेपुर, सुजानगंज से हुई थी। विवाह के बाद पति संदीप, ससुर लाल साहब, सास प्रभावती दहेज में एक लाख रुपए व चार पहिया गाड़ी की मांग को लेकर सुमन को प्रताड़ित करने लगे। 27 फरवरी 2015 को लड़की के गांव के एक व्यक्ति ने फोन पर सूचना दिया कि सुमन को उसके ससुराल वालों ने जला दिया है। लल्लन वहां पहुंचे तो पता चला कि बेटी को जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। जिला चिकित्सालय में शाम 7 बजे सुमन की मौत हो गई। ससुराल वाले घटना के बाद अस्पताल से भाग गए। पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने पति व ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। सास की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।

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